हिंदी की संवैधानिक स्थिति

प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जो पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर सके। इस संदर्भ में, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो न केवल प्रशासनिक कार्यों में बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।


संविधान में हिंदी की स्थिति

भारतीय संविधान के भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं:

अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा

  • 343(1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

  • 343(2): संविधान के लागू होने के समय से पंद्रह वर्ष की अवधि तक (अर्थात 26 जनवरी 1965 तक) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

  • 343(3): संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उपबंधित कर सकती है।

अनुच्छेद 344: राजभाषा आयोग और संसदीय समिति

  • संविधान के लागू होने के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेंगे, जो राजभाषा के प्रयोग और विकास पर सिफारिशें देगा।

अनुच्छेद 345: राज्यों की राजभाषा

  • राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है।

अनुच्छेद 346: राज्यों और संघ के बीच संचार की भाषा

  • संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच संचार की भाषा वह होगी जो उस समय प्रयुक्त प्राधिकृत भाषा होगी।

अनुच्छेद 347: किसी राज्य में अन्य भाषा को मान्यता

  • यदि किसी राज्य के किसी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता देने की मांग की जाती है, तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता दे सकते हैं।

अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा

  • उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं।

अनुच्छेद 349: भाषा संबंधी विधियों पर प्रतिबंध

  • संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्षों की अवधि के दौरान, भाषा संबंधी विधियों में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है।

अनुच्छेद 350: अभ्यावेदन की भाषा

  • कोई भी व्यक्ति संघ या राज्य के किसी भी पदाधिकारी को अभ्यावेदन उस भाषा में दे सकता है जो उस समय संघ या राज्य में प्रयुक्त राजभाषा हो।

अनुच्छेद 350A: प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा

  • राज्य, भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 350B: विशेष अधिकारी की नियुक्ति

  • राष्ट्रपति, भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो उनकी समस्याओं की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 351: हिंदी के विकास के लिए निर्देश

  • संघ सरकार का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार, विकास करे और उसे भारत की सामासिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए।


राजभाषा अधिनियम, 1963

  • प्रसंग: संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया।

  • प्रमुख प्रावधान:

    • संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा।

    • केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, और कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

    • हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सरकारी दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा।


राजभाषा नियम, 1976

  • उद्देश्य: राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजभाषा नियम, 1976 बनाए गए।

  • प्रमुख बिंदु:

    • सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

    • सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

    • सरकारी दस्तावेजों, विज्ञप्तियों, और संचार में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करना।


निष्कर्ष

हिंदी की संवैधानिक स्थिति भारतीय संघ की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, और इसके विकास और प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, भाषायी विविधता के कारण कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें संतुलित नीति और जनजागरूकता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।


♦️वस्तुनिष्ठ प्रश्न♦️

1➤ संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं?





2➤ अनुच्छेद 343 किस विषय से संबंधित है?





3➤ अनुच्छेद 343(2) के अनुसार अंग्रेज़ी का प्रयोग कितने वर्षों तक जारी रखने का प्रावधान है?





4➤ अनुच्छेद 344 के अंतर्गत कौन-सा आयोग गठित करने का प्रावधान है?





5➤ राज्य अपनी राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित करता है?





6➤ दो राज्यों के बीच संचार की भाषा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?





7➤ राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में अन्य भाषा को मान्यता देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?





8➤ अनुच्छेद 348 मुख्यतः किससे संबंधित है?





9➤ किसी भी नागरिक को किस भाषा में अभ्यावेदन देने की छूट है?





10➤ भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है –





11➤ अनुच्छेद 351 किस उद्देश्य से जुड़ा है?





12➤ राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?





13➤ राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कौन सी भाषाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं?





14➤ राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए?





15➤ राजभाषा नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?





16➤ हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया था?





17➤ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?





18➤ अनुच्छेद 350 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति आवेदन किस भाषा में दे सकता है?





19➤ हिंदी की संवैधानिक स्थिति किस बात को प्रबल बनाती है?





 

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