मुख्यमंत्री

सामान्य परिचय

● संसदीय शासन प्रणाली में केन्द्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है। राज्यों में वही स्थिति मुख्यमंत्री की होती है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है किन्तु वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, किन्तु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है।

● संविधान के अनुच्छेद-163 में एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।

● अनुच्छेद-164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद को धारण करेगा तथा मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी।

● संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल उसे ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता चुना गया हो। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो सामान्यतः राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जिसे एक महीने के अन्दर विधानसभा में अपने बहुमत को सिद्ध करना होता है।

●संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। किन्तु संसदीय परम्परा के अनुसार उसे विधान सभा का सदस्य होना चाहिए।

● मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ अपने पद की भी शपथ लेता है।

● मुख्यमंत्री का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किन्तु वह तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक कि उसे सदन में विश्वास प्राप्त है। यदि वह विधानसभा में अपना बहुमत खो दे तब उसे राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य

भारत के संविधान में मुख्यमंत्री की शक्तियों से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, बल्कि यह राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है। यद्यपि मुख्यमंत्री के लिए कुछ कार्य अवश्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-

⇾ मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन स्वयं मुख्यमंत्री करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रियों को आवश्यक निर्देश देता है। वह मंत्रियों को उनके मंत्रालय का आवंटन करता है, तथा उनमें फेरबदल भी कर सकता है।

⇾ मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। वह राज्यपाल को विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों से संबंधित सलाह देता है। जैसे- राज्य महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्तियों से संबंधित सिफारिश करता है। वह राज्यपाल को विधानसभा के सत्र को बुलाने , सत्र का अवसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश करता है।

⇾ मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय विकास परिषद तथा अंतर्राजीय परिषद का सदस्य होता है। जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है।

⇾ मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री करता है।

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